सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना - २०२२
के आलोक में पारिवारिक सूची
RATION CARD NO. / राशन कार्ड संख्या :
| क्र. |
पूरा नाम |
लिंग |
उम्र |
संबंध |
| कुल व्यक्तियों की संख्या : 0 |
| कार्डधारी का हस्ताक्षर : |
HELP LINE NO:- 18003456598
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राशन कार्ड
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
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RATION CARD NO. / राशन कार्ड संख्या :
कार्डधारी का नाम :
RATION CARD NO. / राशन कार्ड संख्या :
1. CARDHOLDER NAME :
2. कार्डधारी का नाम :
( वरिष्ठ महिला का नाम )
( गृहस्थी का मुखिया 18 वर्ष या उससे अधिक की महिला होगी | यदि 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाएँ हो तो पुरुष गृहस्थी का मुखिया होगा | जैसे ही 18 वर्ष महिला की उम्र होगी वह गृहस्थी की मुखिया हो जायेगी )
3. पिता / पति का नाम :
4. आवासीय पता :-
गाँव / वार्ड :
प्रखंड / नगर-पालिका :
जिला का नाम :
5. लक्षित जन वितरण प्रणाली के दुकानदार का नाम / पता :-
वितरण का नाम :
वितरण का पता :
निर्गत करने की तिथिप्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर
कार्डधारियों के लिए आवश्यक सूचनाएँ
१.यह राशनकार्ड, कार्डधारी को निजी रुप से दिया गया है। इसे कार्डधारी के अलावा कोई और व्यवहार में नहीं ला सकता है। कार्ड को सुरक्षित रखना कार्डधारी की निजी ज़िम्मेदारी है।
२.प्राधिकृत उचित मूल्य के दुकान से राशन लेने के समय कार्ड में राशन की मात्रा अवश्य अंकित करा लें। अपने कार्ड को दुकान में किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिये।
३.किसी भी माह का राशन अगर उसी माह में नहीं प्राप्त किया जाये तो वह राशन अगले महीने में भी मिल सकता है।
४.उचित मूल्य के दुकानदारों के विरुद्ध यदि कोई शिकायत हो अनुयाुक्त / उपविकास आयुक्त/ अनुमंडल पदाधिकारी / जिला आपूर्ति पदाधिकारी / पणन पदाधिकारी / प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक को भेजी जा सकती है।
५.इस कार्ड का निर्धारित मूल्य है। इसके खो जाने या अन्य कारणों से दुसरे कार्ड की आवश्यकता पड़ने पर इसकी आपूर्ति निर्धारित राशि प्राप्त होने के उपरान्त, उचित जांच के बाद अनुमंडल पदाधिकारी / प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकेगी।
६.कार्डधारी अगर अपने निवास स्थान को बदलने तो इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी / जिला आपूर्ति पदाधिकारी / प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक को तुरंत दे और अपने नये निवास के वार्ड की दुकान में अपना कार्ड स्थानान्तरित करवा ले ।
७.जब कार्डधारी का अपने राशनिंग क्षेत्र / अपने क्षेत्र के बाहर जाना निश्चित हो जाय तब इस राशन कार्ड को तुरंत अनुमंडल पदाधिकारी / आपूर्ति कार्यालय में समर्पित कर एक प्रमाणपत्र ले लेना आवश्यक होगा अन्यथा अन्य स्थान में नया कार्ड नहीं बन सकेगा ।